जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी
की पवित्र गुफा के निकट मैगजीन निकालने के लिए प्रस्तावित खनन परियोजना
पर हाईकोर्ट के डिवीजन बैंच ने फिलहाल रोक लगा दी है। बैंच ने इस मामले
में केंद्र सरकार व श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को नोटिस जारी कर
दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। तब तक इस मामले पर स्टे
लगा दिया है। एडवोकेट विलक्ष्णा सिंह व दिवाकर शर्मा ने समाचार पत्रों
में छपी खबर का हवाला दिया है, जिसमें लिखा गया है कि केंद्रीय पर्यावरण
व वन मंत्रालय ने जेएंडके मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन व नेशनल मिनरल्स
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पवित्र गुफा के निकट पैंथल में मैगनीज का खनन
करने तथा डेड बंर्ट मैगनीज उत्पादन का प्लांट लगाने की अनुमति दी है।
दोनों वकीलों ने कई आधार पर इस परियोजना को चुनौती देते हुए कहा कि
यह क्षेत्र त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंच्युअरी के बीच आता है। लिहाजा, इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा
होगा। याचिका में आगे कहा गया कि यह क्षेत्र श्राइन बोर्ड की संपत्ति है। उन्होंने
इस मामले में श्राइन बोर्ड में आरटीआइ भी दायर की थी, जिसके जवाब में बोर्ड ने स्पष्ट किया कि
बोर्ड ने ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी कोई जमीन नहीं दी और न ही बोर्ड अधिनियम के
खिलाफ ऐसी कोई अनुमति दी है। याचिका में ऐसी किसी खनन को रोकने की अपील के साथ पूरी
परियोजना को ही खारिज करने की मांग की गई। डिवीजन बैंच ने पूरे मामले पर गौर करने के
बाद फिलहाल इस मामले पर स्टे लगा दिया और दो सप्ताह के बाद अगली तारीख निर्धारित की।
एडवोकेट अनिल वर्मा ने श्राइन बोर्ड व अन्य संबंधित विभागों की ओर से नोटिस स्वीकार
किया, जबकि केंद्र सरकार की ओर से एडवोकेट एसएस
चिब ने बैंच का नोटिस स्वीकार किया।
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