Monday, September 5, 2011

राज्य सरकार नहीं हटा सकती अफास्फा


श्रीनगर। राज्य के विधि एवं संसदीय मामलों के मंत्री अली मोहम्मद सागर ने शुक्रवार को राज्य से अफास्पा हटाए जाने को पूरी तरह केंद्र सरकार का विशेषाधिकार करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कानून को हटाने का फैसला नहीं ले सकती। राज्य सरकार सिर्फ हालात में सुधार का दावा करते हुए इस कानून को हटाए जाने की सिफारिश कर सकती है, जिसे केंद्र स्वीकारने को बाध्य नहीं है। गौरतलब है कि गत वीरवार को केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर से अफास्पा हटाए जाने का मामला पूरी तरह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पाले में डालते हुए कहा कि राज्य सरकार उपद्रवग्रस्त क्षेत्र अधिनियम हटाती है तो अफास्पा भी हट जाएगा। इसी बयान पर विधि मंत्री अली मोहम्मद सागर राज्य सरकार का पक्ष रख रहे थे।
(दैनिक जागरण, 05 सितम्बर 2011)

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